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लखीसराय जिले के निजी अस्पतालों में भी अब होगी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना की जांच

• इस सम्बंध में निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को दिया दिशा- निर्देश

• निजी अस्पतालों की जांच के लिए जिलों के सिविल सर्जन किए गए हैं प्राधिकृत

लखीसराय, 17 मई 2021 –

जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन लखीसराय और स्वास्थ्य विभाग कि टीम लगातार अस्पतालों में मरीजों की बेहतर चिकित्सा को ले लगातार प्रयासरत है। इसको ले लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि कोरोना के मरीजों को तत्काल चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पूरे जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना की जांच के लिए संकल्पित है।

जिले के सिविल सर्जन डॉ. देवेंद्र चौधरी ने बताया कि अब जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों में भी एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना संक्रमण की जांच की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में बिहार के रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं, पटना के निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने राज्य के सिविल सर्जन को पत्र जारी कर निजी अस्पतालों की जांच के लिए जरूरी दिशा- निर्देश जारी किए हैं।

जांच के लिए सिविल सर्जन को किया गया है प्राधिकृत:

उन्होंने बताया कि भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार यह जिले के सभी प्रकार के निजी चिकित्सा सेवा संस्थान, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं लैबोरेट्री में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड-19 जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। निजी चिकित्सा संस्थानों में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच के लिए बिहार के सभी जिलों के सिविल सर्जन को प्राधिकृत किया गया है। उनके द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद ही रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से निजी संस्थान जांच कर सकते हैं।

संबंधित निजी अस्पताल कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल के साथ आईसीएमआर पोर्टल पर दिए गए निर्देश का करेंगे पालन :

उन्होंने बताया कि जिले के कोरोना गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करने के साथ ही आई सीएमआर पोर्टल पर दिए गए निशा- निर्देशों का भी पूरी तरीके से पालन करेंगे। सबंधित निजी अस्पताल को हर दिन के पूरे टेस्टिंग का विवरण आईसीएमआर पोर्टल पर अपलोड करना होगा और पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी पूरा विवरण राज्य स्वास्थ्यय समिति पटना को भी देनी होगी।

निजी स्वास्थ्य संस्थानों को इन शर्तों का करना होगा पालन:

उन्होंने बताया कि रैपिड एंटीजन किट से जांच के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। संबंधित निजी चिकित्सा संस्थान को अनिवार्य रूप से पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उपलब्ध कराने होंगे इसके साथ ही संबंधित संस्थान को लैब टेक्नीशियन एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध कराना होगा । इन सभी का
दो दिवसीय प्रशिक्षण सदर अस्पताल में कराया जाएगा। प्रशिक्षण में इन्हें रैपिड एंटीजन किट से जांच एवं राज्य के पोर्टल पर जांच से संबंधित आंकड़ों को प्रविष्ट करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति से संपर्क कर निजी संस्थानों के डाटा एंट्री ऑपरेटर को लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा । अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थान अनिवार्य रूप से प्रतिदिन किए जाने वाले जांच राज्य स्वास्थ समिति बिहार के पोर्टल पर प्रविष्ट भी करेंगे।

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