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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश,ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की होगी CBI जांच |

ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी के तीन अभ्यर्थियों की मौत मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह नहीं है, यह अदालत जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया।

बता दें, ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने के कारण तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता संगठन कुटुंब की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को एमसीडी व दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए एमसीडी आयुक्त व संबंधित जिला उपायुक्त और जांच अधिकारी को पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया था कि मामले में जवाहदेही तय करने के लिए सख्त आदेश पारित किया जाएगा।

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