राज्य

यौन हिंसा से संबंधित विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

  

  -वैधानिक तरीके से मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की दी गई जानकारी 

– जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सभागार में हुई कार्यशाला 
– सभी स्वास्थ्य संस्थानों से एक-एक चिकित्सकों हुए शामिल 

खगड़िया, 11 फरवरी-

शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सभागार में यौन हिंसा से संबंधित विषय पर जिलास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका उदघाटन सिविल सर्जन डाॅ अमरनाथ झा ने किया। कार्यशाला में मौजूद चिकित्सकों को यौन हिंसा के पीड़ितों को वैधानिक (लीगल) तरीके से मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें पीड़िता का कैसे लीगल रूप से केयर करना है, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने समेत अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त सभी चिकित्सक पीड़िता को लीगल रूप से उनके सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए आवश्यक मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकें। जिससे पीड़िता खुद को सहज महसूस करते सुविधाजनक तरीके से मेडिकल सुविधा का लाभ ले सके। यह प्रशिक्षण केयर इंडिया के प्रशिक्षक अंशु द्वारा दिया गया। इस मौके पर डीआईओ डाॅ देवनंदन पासवान, डीपीएम (हेल्थ) पवन कुमार, केयर इंडिया के डीटीएल अभिनंदन आनंद समेत जिले के सभी स्वास्थ्य संस्धान के एक-एक चिकित्सक शामिल थे। 

– सभी स्वास्थ्य संस्थानों के एक-एक चिकित्सक को दिया गया प्रशिक्षण : 
सिविल सर्जन डाॅ अमरनाथ झा ने बताया, यौन हिंसा से संबंधित विषय पर आयोजित कार्यशाला में जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के एक-एक चिकित्सक शामिल हुए। सभी चिकित्सकों को यौन हिंसा की पीड़िता को लीगल रूप से जरूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के दौरान किन-किन बातों का ख्याल रखना, पीड़िता का कैसे केयर करना है, समेत अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई गई। ताकि पीड़िता को लीगल रूप से बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। 

– यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम की भी दी गई जानकारी : 
 कार्यशाला में मौजूद चिकित्सकों को यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम और कानूनी प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। जिसमें यौन उत्पीड़न से संबंधित एक्ट, कानूनी सहायता कैसे लेना, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के बाद क्या करना, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाली घटना, पीड़िता के गोपनीयता का ख्याल रखने, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के दौरान पीड़िता का केयर करने समेत अन्य लीगल और कानूनी जानकारियाँ विस्तार पूर्वक उपलब्ध कराई गई।

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