BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, SC ने दिल्ली ट्रांसफर की सभी FIR
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के मामले में नुपुर शर्मा को बड़ी राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ हुई सभी प्राथमिकियों को एकसाथ क्लब करने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और कर्नाटक में कई मामले दर्ज हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती नुपुर शर्मा को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कोई नई FIR होती है तो उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी. उधर, नुपुर FIR को रद्द कराने की मांग लेकर दिल्ली HC जा सकती हैं, गौरतलब है कि नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने सर्वोच्च आदालत से अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर (FIR) में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम जांच एजेंसियों पर कोई शर्त नहीं रखना चाहते. यदि IFSO को लगता है कि कुछ सहायता की आवश्यकता है या राज्य एजेंसियो से जानकारी की आवश्यकता है, तो वे इसके लिए सहायता ले सकते हैं. वहीं अगर कोई नई FIR नूपुर के खिलाफ फ़ाइल होती है तो भी नूपुर की गिरफ्तारी नही होगी.