शराब घोटाले में आप नेता Manish Sisodia को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत, कारण बताया
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका करते हुए कहा कि 338 करोड़ के लेन-देन में संदिग्ध है सिसोदिया की भूमिका है और एजेंसी के पास इसके शुरुआती सबूत हैं। साथ ही आदलत ने ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीनें में मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं।
HIGHLIGHTS
- मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
- SC ने खारिज की जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है।