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Ali Bilal Murder Case: इमरान खान को एक और मामले में राहत

इमरान खान को एक और मामले में राहत

कोर्ट के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनवारुल हक पन्नून ने सुनवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता अली बिलाल उर्फ ​​जिले शाह की हत्या के मामले में इमरान खान की अग्रिम जमानत की पुष्टि की है।

पाकि‍स्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता अली ब‍िलाल उर्फ जिल्ले शाह की हत्‍या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए, जहां से उन्‍हें अग्रि‍म जमानत मि‍ल गई। पंजाब पुल‍िस ने इमरान खान पर पीटीआई के कार्यकर्ता अली ब‍िलाल उर्फ ज‍िल्‍लेह शाह की मौत के मामले में “तथ्यों और सबूतों को छुपाने” के आरोप में केस दर्ज कि‍या था। खान कड़ी सुरक्षा में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए।

सुनवाई के बाद इमरान को अग्रि‍म जमानत

कोर्ट के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनवारुल हक पन्नून ने सुनवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता अली बिलाल उर्फ ​​जिले शाह की हत्या के मामले में इमरान खान की अग्रिम जमानत की पुष्टि की है।

पुल‍िस ने इमरान पर दर्ज क‍िया था केस

खान के वकील ने अदालत को बताया कि जिले शाह को पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के 26 निशान मिले थे। हालांकि, पुलिस ने हत्या के लिए इमरान खान और कुछ अन्य पीटीआई सदस्यों पर केस दर्ज क‍िया, हालांकि बाद में पंजाब में पुलिस और कार्यवाहक सरकार ने दावा किया कि वह एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान को दी अग्र‍िम जमानत

इमरान खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुल‍िस ने बाद में खान पर अली की मौत से जुड़े “तथ्यों और सबूतों” को छिपाने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा, “दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने खान की जमानत की पुष्टि की।”

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