Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u709339482/domains/mobilenews24.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक - Mobile News 24 ✓ Hindi men Aaj ka mukhya samachar, taza khabren, news Headline in hindi.
newsदिल्लीराज्य

केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक

फिलहाल केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं , फिलहाल तिहाड़ में ही रहेंगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा, “मैं दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है।

कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच बहस के बिंदु

  • केजरीवाल की जमानत को‌ हाई कोर्ट में चुनौती देने के मामले‌ में सुनवाई शुरू।
  • विक्रम चौधरी : ऑर्डर तो आ चुका है।‌ सुबह जब उन्होंने बताया तो यह उपलब्ध नहीं था। चौधरी- मेरी प्रारंभिक आपत्ति है, आवेदन में और मौखिक रूप से भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं। यह जमानत रद्द को लेकर आवेदन है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को एक आदेश पारित किया। ईडी की आपत्तियों के बावजूद मुझे थोड़े समय के लिए अंतरिम जमानत दी ग‌ई।
  • चौधरी: अवकाश के‌ बावजूद इसे सूचीबद्ध करने की इतनी क्यों चिंता थी?
  • एएसजी (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) राजू: कृपया पीएमएलए की धारा 45 को देखें। यह कुछ हद तक एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के समान है। एएसजी: हमें पूरा मौका नहीं दिया गया है।
  • एएसजी- पैरामीटर का निपटारा नहीं किया गया है। जब प्रतिवादी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि वह संक्षेप में बताएंगे। उन्होंने अदालत को विस्तार से संबोधित नहीं किया। जब मैंने बहस की तो कोर्ट ने कहा कि मुझे फैसला सुनाना है।
  • चौधरी: कैसे बहस करनी है और क्या बहस करनी है? यह मेरा विशेषाधिकार है।
  • एएसजी: मैंने कहा कि इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैं विस्तार से बहस नहीं कर सका।
  • एएसजी: रिजाइंडर में उन्होंने पूरी तरह से नए प्वाइंट्स रखें। रिजाइंडर के बाद मुझे कोई अवसर नहीं दिया गया।
  • एएसजी ने तर्क दिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी और उनसे संक्षिप्त जानकारी देने को कहा गया।
  • अदालत हमारी बात नहीं सुनती है। कहती है कि रिकॉर्ड काफी‌‌ बड़ा हैं और आदेश पारित कर देती है।
  • एएसजी: आप मेरी बात नहीं सुनते। आप उत्तर को यह कहकर नहीं देखते कि यह काफी‌ बड़ा है। इससे ज्यादा विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता।
  • एएसजी: दोनों पक्षों द्वारा दायर दस्तावेज को देखे बिना, हमें अवसर दिए बिना मामले का फैसला किया जाता है। कानून के मुताबिक आदेश पारित करना अदालत का कर्तव्य है। दस्तावेज पर गौर किए बिना आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है?
  • एएसजी: यदि आप दस्तावेजों पर गए होते तो आपको पता होता कि ईसीआइआर अगस्त में पंजीकृत किया गया था। इसलिए जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं था।
  • एएसजी: गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह दुर्भावनापूर्ण है। लेकिन क्यों, वजह गायब है। मेरे नोट पर विचार नहीं किया गया, बहस करने की अनुमति नहीं दी गई।
  • एएसजी: गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। रिमांडिंग कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है। इसे इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है।
  • एएसजी: हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हाई कोर्ट के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वे बाध्यकारी निष्कर्ष थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी।
  • एएसजी: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई। यह निर्णय के लिए लंबित है। कोई ठहराव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इसकी जांच करेंगे लेकिन इस बीच आप जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसने यह नहीं कहा कि उन फंडिंग पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।
  • एएसजी: संजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेश से अप्रभावित है। कृपया उस आदेश को देखें। इस मामले में यह गायब है इसलिए यह निर्णय कायम है।
  • एएसजी: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के सामने, ट्रायल कोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं कर सकता था।
  • एएसजी: फैसले की तुलना निष्कर्षों से करें। यह अदालत कहती है कि कोई दुर्भावना नहीं है। वह उन्हीं तथ्यों पर दुर्भावनापूर्ण निष्कर्ष देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आप उस फैसले से प्रभावित हुए बिना फैसला करें।
  • एएसजी: हमने सामग्री दिखाई लेकिन किसी पर विचार नहीं किया गया। ऐसे दो तरीके हैं जब जमानत रद्द की जा सकती है। यदि प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है और अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार है।
  • एएसजी: मैं कोई ठोस कारण नहीं बता रहा हूं। मैं अप्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार कर रहा हूं। जो जमानत रद्द करने का एक अलग आधार है।
  • एएसजी: जमानत दी जा सकती थी लेकिन इस तरीके से नहीं।
  • एएसजी: रिश्वत देने वालों का कहना है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन विचार नहीं किया गया।
  • एएसजी: सुप्रीम कोर्ट ने प्रलोभन देने को मान्यता दी है। अगर सरकारी गवाह सबूत देता है तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। इस अदालत का कहना है कि यह अनुमोदक और अदालत के बीच की एक प्रक्रिया है।
  • कोर्ट ने कहा आगे की सुनवाई लंच के बाद जारी रहेगी।
  • ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष सुबूत पेश करने में विफल रही, एएसजी ने कहा: यह एक गलत बयान है। हमने मगुंटा रेड्डी का बयान पढ़ा। आप मेरे खिलाफ फैसला कर सकते हैं लेकिन आदेश में मेरे बारे में गलत बातें न कहें।
  • एएसजी: यह उत्तर रिकार्ड पर था। जज ने कहा रिकार्ड काफी बड़ा है मैं इसे नहीं देखूंगी। फिर कहते हैं कि ईडी बताने में विफल रहा। ये कैसा आदेश है?
  • एएसजी: इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने ये भी बताया कि ये व्यक्ति सीएम से मिला था और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुझसे कहा कि मुझे 100 करोड़ दो। अपराध की आय को मान्यता दी गई है।
  • एएसजी: मगुंटा रेड्डी के बयान को देखिए।
  • एएसजी: हमने ये सब दिखाने के लिए दिखाया है कि 100 करोड़ की डिमांड में उनकी भूमिका थी। फिर भी न्यायाधीश कहते हैं कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण कथन के रूप में होता है। इसकी पुष्टि भी होती है। अब मैं दिखाता हूं कि आदेश कितना एक तरफा और विकृत है।
  • एएसजी: यदि धारा 45 के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो जमानत नहीं दी जा सकती।
  • एएसजी: फिर न्यायाधीश सीजेआई के आदेश का हवाला देते हैं जो मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं है। फिर जज बेंजामिन फ्रैंकलिन के बयान पर भरोसा करते हैं। यह सिद्धांत परीक्षण के चरण में लागू होता है, जमानत के नहीं।
  • कोर्ट: मैं जो समझता हूं वह यह है कि आपने दो तीन दलीलें दीं। वह अवसर नहीं दिया गया और निष्कर्ष हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे।
  • एएसजी: यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वह दोषी नहीं है। लेकिन आदेश में ये नहीं है। जमानत रद्द करने का इससे बेहतर कोई मामला नहीं हो सकता।
  • एएसजी : आरोपित का अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।एएसजी: धारा 45 देखें। निष्कर्ष में उचित आधार होना चाहिए कि वह दोषी नहीं है।
  • एएसजी ने‌ कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी : यह गलत नहीं है कि संवैधानिक पद पर रहना या स्पष्ट पृष्ठभूमि जमानत के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है क्योंकि अपराध की गंभीरता को देखना आवश्यक है। हालांकि यह हमेशा एक सहायक तर्क रहा है।
  • एएसजी: इसका मतलब है कि किसी भी मंत्री को जमानत देनी होगी। इसलिए आप सीएम हैं इसलिए आपको जमानत दी जानी चाहिए।
  • एएसजी: कृपया शर्तों पर गौर करें (केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई)।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *