कोर्ट का अदालत में पेश होने का निर्देश मिलने पर अब बृजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा।
यौन शोषण मामले में अदालत के समन पर बोले बृजभूषण सिंह: मुझे कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं चाहिए छूट…’
दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट का अदालत में पेश होने का निर्देश मिलने पर अब बृजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा।
मुझे छूट नहीं चाहिए….बृजभूषण शरण सिंह
बृजभूषण शरण सिंह को अदालत में पेश होने का निर्देश मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होऊंगा। मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए।
कोर्ट ने दिया था पेश होने का निर्देश
वहीं, शुक्रवार को पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को समन जारी करते हुए अदालत ने उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए तलब किया है।
बता दें कि महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अलग-अलग मौकों पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि यह मामला कोर्ट में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इस बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने छह बालिग महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया था।
वहीं, नाबालिग पहलवान (लड़की) के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की थी।