कोर्ट ने रेप केस में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को समन भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर बुधवार को भाजपा नेता सैयद शाहनवाज
”रद्दीकरण रिपोर्ट, शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका, आईओ द्वारा दायर विरोध याचिका का जवाब और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री को देखने के बाद यह अदालत
न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, “रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल करते समय आईओ (जांच अधिकारी) द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है।”
“इसके अलावा इस अदालत का मानना है कि शिकायतकर्ता के बयान और उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण केवल मुकदमे के दौरान किया जा सकता है जब आरोपी द्वारा उससे जिरह की जाती है और इसलिए यह अदालत विशेष रूप से रद्दीकरण रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर शिकायतकर्ता का बयान जिसमें उसने आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा बलात्कार और धमकी के अपने आरोप का समर्थन किया है