सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के साथ जिला अधिकारी, सहरसा ने किया संवाद
सहरसा,17 अक्टूबर 2022
जिला पदाधिकारी, सहरसा श्री आंनद शर्मा के द्वारा प्रेक्षागृह, सहरसा में जिला पंचायत कार्यालय, सहरसा द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत-सरपंच, उप सरपंच एवं पंच का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (एडीजे-2) रविरंजन, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी मो॰ अहमद अली अंसारी एवं ग्राम पंचायत से आये सरपंच, उप सरपंच एवं पंच उपस्थित थे। बहुत बड़ी तादात में सभी ग्राम पंचायतों से आये जनप्रतिनिधिण का धन्यवाद देते हुये जिलाधिकारी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि यही है न्याय की ताकत जो बड़ी संख्या में यहाँ आप सब उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि जिला में पहली बार उन्मुखीकरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ग्राम कचहरी और इस न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र आदि स्थानीय होते हैं और घटना या वारदात के नजदीक होते हैं। अतः उन्हें तथ्यों की सही जानकारी होती है। इस कारण ग्राम कचहरी के न्याय के मामले 30 प्रतिषत तक सफल होते हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला में ग्राम कचहरी के संचालन का स्थान निर्धारित किया गया है जैसे सौर बाजार प्रखंड के तीरी पंचायत में सरकार भवन में सोमवार एवं रविवार को ग्राम कचहरी का संचालन होना है। इसी प्रकार विभिन्न पंचायतों भिन्न-भिन्न दिनों में ग्राम कचहरी को संचालन का निर्धारित किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, सर्वथा अनुपम, अनुठे और सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप हैं। विधिक सेवा प्राधिकार के (एडीजे-2) रवि रंजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचायतीराज प्राधिकार लागू 15 साल से ज्यादा हो गये हैं। यह बहुत खुषी की बात है। इस तरह का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन जिला में जिला पदाधिकारी के पहल पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। हम अपने उदेष्यों की पूर्ति के लिए कितना प्रयास करते हैं। ये मायने रखता है। लोगों को समय पर न्याय मिल जाय यह न्याय की जीत है। ग्राम पंचायत स्तर के ऐसे कई छोटे बड़े अपराधिक मामले होते हैं। उसमें से 30 प्रतिषत ऐसे मुकदमे होते हैं जो आपके द्वारा निरस्त हो सकते हैं। मारपीट, गाली ग्लौज, छीना झपटी इस तरह के आरोप का निराकरण आपके स्तर से सुलझ सकते हैं। पंचायत स्तर पर जहां पंचायतीराज भवन नहीं है वहां पंचायत स्तर के अन्य भवनों में मामले की सुनवाई कर इसका निपटारा किया जा सकता है। इसके लिए एक सिस्टम बनाने की आवष्यकता है जिसमें एक रजिस्टर मेनटेन की आवष्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्तर से भी छोटे मामलों को सीधा न्यायालय में न भेजकर ग्राम कचहरी स्तर पर इसका निपटारा करने में सहयोग प्रदान करें।