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Govt Scheme: गरीब परिवारों को सरकार दे रही 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

National Family Benefit Scheme

केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की स्कीम चलाती है।

ये राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए एक स्कीम चला रही है जिसमें मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को 30 हजार रुपये की मदद देता है। आइए इस स्कीम के मापदंडो के बारे में जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो) हमारे देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार समय-समय पर कई योजनाओं को लागू करती रहती है ताकि गरीब तबके के लोगों गुजर-बसर करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही वह सभी सामाजिक स्तर पर सशक्त बने।इसी कड़ी में आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना बता रहे है। इस योजना का नाम “नेशनल बेनिफिट स्कीम”(National Family Benefit Scheme) है।इस योजना के तहत सरकार राज्य में रह रहे गरीब लोगों को 30 हजार की आर्थिक सहायता दे रही है। आइये, इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते है।

नेशनल बेनिफिट स्कीम क्या है

उत्तर प्रदेश सरकार की नेशनल बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत अगर गरीब परिवार में किसी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में सरकार उस गरीब परिवार को 30 हजार रुपये देती है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार परिवार को 30 हजार रुपये देती है।

इन बातों का रखें ध्यान

  • इस योजना में आप तब ही आवेदन दे सकते हैं जब आपके परिवार की इनकम46 हजार रुपये से कम होगी।
  • ये योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तब आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं।
  • अगर आप शहर में रहते हैं और आपके परिवार की कुल इनकम 56 हजार रुपये तक है तब आप इस योजना के लिए योग्य हैं।
  • अगर आप इस योजना के मानदंडों को पूरा करते है ,तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की इस नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

 

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