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पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ! इमरान, 400 के फोन कॉल रिकॉर्ड बुशरा समेत 80 के देश से बाहर जाने पर रोक;

 इमरान, बुशरा समेत 80 के देश से बाहर जाने पर रोक

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआइ के नेता एजाज चौधरी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। पुलिस ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप और शांति भंग होने के अंदेशे में उन्हें गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि देश में अघोषित रूप से मार्शल ला लगा दिया गया है और सभी सरकारी कार्य सेना के निर्देशानुसार हो रहे हैं। पाकिस्तान में मार्शल ला वाले हालात इसलिए पैदा हो गए हैं क्योंकि सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद और तीन प्रांतों में अनुच्छेद 245 लागू कर दिया है।

संकट काल में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की तैनाती

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संकट काल में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की तैनाती होती है। नौ मई को इस्लामाबाद में इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सरकार ने तीन प्रांतों- पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और राजधानी इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की थी।

क्या कहा गया याचिका में?

इमरान खान ने इसे अघोषित मार्शल ला कहा है। याचिका में कहा गया है कि सैन्य कानून 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारी, जांच और उन पर मुकदमा चलाना गैरकानूनी है। आम नागरिकों पर सेना की अदालत में मुकदमा चलना असंवैधानिक, देश में कानून के राज और न्यायपालिका के स्वतंत्रता के खिलाफ है। सेना और पुलिस कानून का उल्लंघन करते हुए उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के कार्यकर्ताओं और नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार कर रही है।

पार्टी के कार्यालयों में छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें बंद कराया जा रहा है। ये सारे कदम असंवैधानिक हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने और नौ मई की हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। याचिका में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरयम नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता मौलाना फजलुर रहमान को प्रतिवादी बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने एजाज की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआइ के नेता एजाज चौधरी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। पुलिस ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप और शांति भंग होने के अंदेशे में उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने पीटीआइ के महासचिव असद उमर की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। रिहाई के बाद उमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

शहबाज का रेडियो पाकिस्तान की जली इमारत को देखा

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की जली हुई इमारत को देखा और उसकी मरम्मत के लिए जल्द कार्य शुरू करवाने का निर्देश दिया। रेडियो पाकिस्तान की यह ऐतिहासिक इमारत नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच जला दी गई थी।

 

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