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Imran Khan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दी जमानत, , HC ने निचली अदालत का फैसला पलटा

इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने कहा हैकि वह इमरान खान के मामले में विस्तृत निर्णय बाद में जारी करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तोशखाना मामले में आया फैसला इमरान खान के लिए बड़ी कानूनी जीत कही जा सकती है। क्योंकि तोशखाना मामले में ही दोषाी पाए जाने पर इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जो कि इमरान खान के लिए बड़ा झटका था। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व पीएम लगातार रैलियों में यह बात कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराए जाएं।

क्या है तोशखाना मामला?

तोशखाना, पाकिस्तानी कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहित करता है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब उनको मिले सरकारी उपहारों की बिक्री को लेकर हेरफेर की बात कही गई थी। तोशाखाना मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में तब बड़ा मुद्दा बन गया, जब पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए इमरान खान को अयोग्य करार दे दिया था।

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यह फैसला खान के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, जिन्होंने तोशाखाना मामले में अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा को चुनौती दी थी। इस महीने की शुरुआत में संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र अदालत ने खान को राज्य उपहार भंडार से संबंधित भ्रष्ट आचरण का दोषी पाते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

इमरान पर लगे ये आरोप

पूर्व प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य  उपहार भी थे.

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