मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक, SC ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर चल रहे जेसीबी
अभियान के विरुद्ध आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। सोमवार यानी 14 अगस्त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चली थी। कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर चल रहे जेसीबी अभियान के विरुद्ध आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब एक हफ्ते बाद होगी।
डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा भारतीय रेलवे
बता दें कि भारतीय रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक से वहां रह रहे हैं।
अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान
मालूम हो कि सोमवार यानी 14 अगस्त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चली थी। इस दौरान शाम तक 75 मकानों को तोड़ दिया गया था। वहीं, चिह्नित किए गए 135 मकानों में 60 को नौ अगस्त को तोड़ा गए। इस विध्वंस अभियान को रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।