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मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा; 5 लाख का जुर्माना

मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए माफिया को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए टिप्पणी की थी कि भले ही साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया हो लेकिन उसके अपराधी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्या है मामला

पुलिस ने करंडा के सोआपुर निवासी कपिलदेव सिंह की 19 अप्रैल 2009 को हुई हत्या और मलिकपुरा निवासी मीर हसन पर 24 नवंबर 2009 को जानलेवा हमले के मामले को शामिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें मुख्तार अंसारी व सोनू यादव निवासी पसरहीं को निरूद्ध किया था।

मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए माफिया को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक के साथ सोनू यादव को भी दोषी करार दिया था।

दोनों मामले में साजिशकर्ता मुख्तार अंसारी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो चुका था, वहीं एक मामले में सोनू यादव भी बरी हो गया है, लेकिन गैंगस्टर के मामले में दोनों दोषी पाए गए हैं।

कोर्ट ने दोषी मानते हुए टिप्पणी की थी कि भले ही साक्ष्य के अभाव में मुख्तार अंसारी मुख्य केस में बरी हो गया हो, लेकिन उसके अपराधी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

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