PAK अदालत ने सिफर मामले में इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया, जमानत की मांग की और पुराने FIR को रद्द करने की मांग की।
पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिकाओं को खारिज कर दिया।राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में सिफर मामले में जमानत और पहली FIR रद्द करने की मांग की गई थी।
HIGHLIGHTS
- PAK कोर्ट ने इमरान खान की याचिका की खारिज
- IHC पहुंचे थे इमरान खान
जानकारी के लिए बता दें कि इन याचिकाओं में कथित तौर पर राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में सिफर मामले (cipher case) में जमानत और पहली FIR रद्द करने की मांग की गई थी।
Cipher का खुलासा करने के लिए दर्ज हुआ था मामला
71 वर्षीय इमरान खान को पिछले साल मार्च में वॉशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (cipher) का खुलासा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद उन्हें अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें और उनके करीबी सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को इस मामले में दोषी ठहराया है।
IHC पहुंचे थे इमरान खान
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने मामले में जमानत के साथ-साथ संघीय जांच एजेंसी (FIA) द्वारा अगस्त में दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) का दरवाजा खटखटाया था।
आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक (IHC Chief Justice Aamer Farooq) ने सुनवाई के समापन के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसकी घोषणा उन्होंने शुक्रवार को की।
मामला मार्च 2022 में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक दस्तावेज के बारे में है, जिसे इमरान खान ने यह कहकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश की थी कि यह पिछले साल अप्रैल में उन्हें सत्ता से बेदखल करने की विदेशी साजिश का सबूत था।
खान और कुरैशी ने खुद को बताया निर्दोष
इमरान खान, जिन्होंने अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पर एक नैरेटिव बनाने के लिए “सिफर की सामग्री का दुरुपयोग” करने का आरोप है कि उनकी सरकार को अमेरिका द्वारा रची गई एक विदेशी साजिश के कारण हटा दिया गया था, इस आरोप से वॉशिंगटन ने इनकार किया है।
खान और कुरैशी ने आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया है।
संघीय जांच एजेंसी (Federal Investigation Agen) ने 30 सितंबर को खान और कुरेशी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जिन्होंने इसकी प्रतियों पर हस्ताक्षर किए।
गुरुवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में अपने अभियोग को चुनौती देने वाली खान की याचिका खारिज कर दी।
अदालत पहले 17 अक्टूबर को खान को दोषी ठहराने वाली थी, लेकिन खान के वकीलों की आपत्ति के बाद इसमें देरी हुई कि उन्हें आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गईं।
इमरान के पास से गायब हुआ था Cipher
कथित तौर पर सिफर (cipher) इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया। खान ने पिछले साल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) से पहले और बाद में बार-बार कहा था कि सिफर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से हटाने की साजिश की ओर इशारा करता है।
इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से बाहर कर दिया गया था। इस साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक अदालत द्वारा तोशाखाना मामले (Toshakhana case) में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था।
पीटीआई प्रमुख को जेल की सजा काटने के लिए अटक जिला जेल में रखा गया था।
बाद में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें सिफर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक रिमांड पर अटक जेल में रहे। बाद में उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।