Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले में राहुल को रांची कोर्ट में पेश होने का आदेश
राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एमपी/एमलए की विशेष अदालत ने 22 मई को पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में 24 अप्रैल को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
रांची, राज्य ब्यूरो। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रांची सिविल कोर्ट ने उनकी अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज कर दिया है।
एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने राहुल गांधी को 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले में 24 अप्रैल को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बुधवार को उनकी याचिका को खारिज करते हुए सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
इस मामले में पहले राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनकी अंतरिम राहत की अवधि अगस्त 2022 में स्वत: समाप्त हो गई। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए उन्हें उपस्थित होने काआदेश दिया था।