आप पर तो अभी 10 अपराधिक केस लंबित हैं’, राहुल को झटका देते हुए गुजरात HC की तल्ख टिप्पणी
गुजरात HC से राहुल गाँधी को झटका : 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या जेल जाएंगे राहुल गांधी,
मोदी सरनेम विवाद में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका दिया है। राहुल ने सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल ने हाईकोर्ट से कसूरवार ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।
जेल जाएंगे राहुल गांधी?
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है। बता दें कि राहुल गांधी को 23 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। हालांकि, सेशंस कोर्ट ने भी राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी।
राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प हैं?
पहले निचली अदालत, फिर सेशंस कोर्ट और अब गुजरात हाईकोर्ट। राहुल गांधी को मानहानि केस में कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट से भी राहत ना मिलने के बाद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। कांग्रेस नेताओं ने भी कहा की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हालांकि, उनके पास अभी हाईकोर्ट की उच्च पीठ के पास भी अपील करने का विकल्प है।
2024 का चुनाव लड़ पाएंगे राहुल?
सूरत कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल को अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी, लेकिन अब उनके लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल साबित हो रहा है।
क्या है मामला?
राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। आरोप है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान को लेकर सूरत की अदालत में केस दर्ज किया है।
गुजरात विधायक ने किया था केस
गौरतलब है कि सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा गुजरात विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी