दाखिल-खारिज आवेदनों के निस्पादन में लापरवाही बरतने पर अंचलाधिकारी को लगा 5000.00 रूपया का जुर्मना। mobile news 24
समाहरणालय,सहरसा
(जिला जन-सम्पर्क कार्यालय)
प्रेस विज्ञप्ति-90
सहरसा, 01 अप्रैल 2023
दाखिल-खारिज आवेदनों के निस्पादन में लापरवाही बरतने पर अंचलाधिकारी को लगा 5000.00 रूपया का जुर्मना।
दाखिल-खारिज आवेदनों के निस्पादन की समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी,श्री आनंद शर्मा ने अंचलाधिकारी,सौरबाजार, के द्वारा दाखिल-खारिज आवेदनों का निस्पादन ससमय नहीं करने पर भूमि सुधार उप समाहत्र्ता,सदर,सहरसा को बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम -2011 के तहत शास्ति अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहत्र्ता,सदर,सहरसा ने बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम -2011 के तहत अंचलाधिकारी, सौरबाजार को 5000.00 रूपया का शास्ति अधिरोपित किया है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित आवेदनों का निस्पादन करने का निर्देश दिया है। दण्ड की राशि जमा नहीं करने तक उनका वेतन बंद रहेगा।
जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,सहरसा।