उमेश पाल की मां ने अपने बेटे की हथियारों को फांसी देने की मांग l Mobile News 24
उमेश पाल की मां शांति देवी ने देश के क़ानून से अपने बेटे कि हथियारों को फांसी की सजा की मांग
2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद और अशरफ समेत सभी 10 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।
अभियोजन ने इस मामले में आठ गवाह पेश कराए थे। इनमें उमेश पाल खुद थे। बचाव पक्ष की तरफ से 54 गवाह पेश कराए गए। सुनवाई 17 मार्च को पूरी हुई थी। 17 साल बाद आज कुछ ही देर में इस केस का फैसला आएगा।
हथियारों से लैस कार सवार लोगों ने उमेश पाल को कार से अगवा करने के बाद अतीक के कार्यालय ले गए और रात पर पिटाई करने के बाद अगले दिन कोर्ट में माफिया के पक्ष में गवाही दिलवा दी थी। उस वक्त उमेश पाल जिला पंचायत सदस्य था। घटना के बाद पांच जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और सौलत हनीफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।
अपहरणकांड के 17 साल बाद इस मुकदमे में निर्णय आएगा, जिसको लेकर सरगर्मी तेज है। जानकारों का कहना है कि अस्सी के दशक में खूनी खेल खेलने का सिलसिला अतीक ने शुरू किया तो कई साल तक चला। आज अतीक के गुनाहों का फैसला आ सकता है।
अतीक को साबरमती जेल से कल नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया का भाई भी इसी नैनी जेल के अलग बैरक में बंद है। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि अतीक अहमद को जेल में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है।
माफिया अतीक अहमद और अशरफ को कचहरी ले जाने की तैयारी शुरू हो गई हो गई हैं। 9:30 बजे तक दोनों को प्रिजन वैन से कचहरी ले जाया जाएगा।
उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट 2 बजे तक अपना फैसला सुना सकता है।
उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ समेत 10 लोग अभियुक्त हैं।
उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा- माफिया अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए। हम डर के माहौल में जी रहे हैं।
उमेश पाल की मां शांती देवी ने कहा- मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल अतीक अहमद का घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो।
उमेश पाल अपहरणकांड के बाद जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके तहत आरोपितों को मृत्युदंड का प्राविधान है। इसी आधार पर पीड़ित परिवार अभियुक्तों को फांसी की सजा की मांग कर रहा है।
प्रयागराज कोर्ट से सामने सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर में नैनी जेल से अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट लाया जाएगा।
माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अलग-अलग थानों में 101 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, मगर किसी में उसे सजा नहीं हो पाई है। आज अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में सजा मिल सकती है।
कचहरी में 300 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। सिविल पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है।