रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए आज ही NPS स्कीम में करें निवेश
अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम यानि NPS स्कीम में अपना पैसा निवेश किया है और मैच्योरिटी से पहले निकासी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आसानी से मैच्योरिटी से पहले NPS अकांउट से पैसा निकाल सकते हैं।
रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए लोग कई जगहों पर निवेश करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करता है, तो कोई अपने पैसों की FD करवा लेता है। हालांकि, ज्यादातर लोग अपने पैसों को किसी ऐसी जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं, जहां पर बाजार जोखिमों का खतरा कम रहता है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय पेंशन योजना यानि NPS में निवेश करना शुरू कर सकते हैं।आपको बता दें कि भारत में बड़े पैमाने पर लोग नेशनल पेंशन स्कीम NPS में अपने पैसों का निवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोगों को अपने पैसे मैच्योरिटी से पहले निकालने पड़ते हैं। अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम यानि NPS स्कीम में अपना पैसा निवेश किया है और मैच्योरिटी से पहले निकासी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप आसानी से मैच्योरिटी से पहले NPS अकांउट से पैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।
अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो इस स्थिति में आप मैच्योरिटी से पहले अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका अकाउंट तीन साल पहले खुला होना जरूरी है। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही निवेशक बीमारियों के इलाज, शादी, बच्चों के एजुकेशन या अन्य जरूरतों पर कुछ पैसे निकाल सकते हैं। आंशिक पैसा केवल 3 बार ही निकाला जा सकता है। दो बार पैसों को निकालने के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी। वहीं अगर निवेशक बीमारी के चलते पैसा निकालने जा रहा है, तो इसमें वह बीच में भी पैसों को निकाल सकता है।