लापरवाही बरतने पर अंचलाधिकारी को लगा 5000 (पाँच हजार) रूपया का जुर्मना। mobile news 24
लापरवाही बरतने पर अंचलाधिकारी को लगा 5000.00(पाँच हजार)-5000(पाँच हजार) रूपया का जुर्मना।
सहरसा ; दाखिल-खारिज आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने पर अंचलाधिकारी को लगा 5000 (पाँच हजार) रूपया का जुर्मना।
दाखिल-खारिज आवेदनों के निष्पादन की समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी,श्री आनंद शर्मा ने अंचलाधिकारी,नौहटटा,श्री अनिल कुमार एवं अंचलाधिकारी,पतरघट,श्री सुक्रांत राहुल के द्वारा दाखिल-खारिज आवेदनों का निष्पादन ससमय नहीं करने पर भूमि सुधार उप समाहत्र्ता,सदर,सहरसा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम -2011 के तहत शास्ति अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहत्र्ता,सदर,सहरसा ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम -2011 के तहत अंचलाधिकारी,नौहटटा,श्री अनिल कुमार एवं अंचलाधिकारी,पतरघट,श्री सुक्रांत राहुल को 5000.00(पाँच हजार)-5000(पाँच हजार) रूपया का शास्ति अधिरोपित किया गया है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। दण्ड की राशि जमा नहीं करने तक उनका वेतन स्थगित रहेगा।
जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,सहरसा।