अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को याचिका पर नोटिस भेजा, जिसमें सिंघवी ने ये तर्क दिए
Supreme Court on Afzal Ansari: बसपा नेता अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। अगली सुनव सुप्रीम कोर्ट ने बसपा नेता अफजाल अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। हालांकि इस मामले पहले ही अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया गया है, जिसपर उन्होंने अदालत से रोक की मांग की है
अभिषेक मनु सिंधवी ने रखा पक्ष
अफजाल अंसारी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि अफजाल को दूसरे किसी भी आपराधिक मामले में कोई सजा नहीं हुई है। यह पहला मामला है, जिसमें सजा हुई है। मुख्तार अंसारी पर गैंग चलाने का आरोप है। अफजाल आंसारी उनके भाई हैं।
वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि कृष्णानंद राय हत्या मामले में अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार किया था। हालांकि इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था।
हाईकोर्ट ने खारिज की थी अर्जी
एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। लेकिन कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था।
अब अगर अफजाल अंसारी की दोषसिद्ध पर रोक लग जाती है तो अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल हो सकती है। हालांकि अभी इस मामले में यूपी सरकार को उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।