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हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

 पश्चिम बंगाल में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में 7 लोगों पर  FIR दर्ज

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज | अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय ने दो बहनों की रिट याचिका के बाद जांच का आदेश दिया, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पतियों बुद्धू मंडल और गौरंगा मंडल को एक राजनीतिक दल के लिए काम करने की सजा के रूप में जबरन हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था।

कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया था आदेश

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनके पति 24 नवंबर, 2021 से लापता हैं, लेकिन पुलिस ने सूचना दिए जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दोनों भाइयों ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया था और पारिवारिक विवाद के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर, सीबीआई ने 20 फरवरी को प्रारंभिक जांच दर्ज की। मई में अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद उसने 6 जून को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि आदेश का अनुपालन करते हुए, एजेंसी ने मंगलवार को मालदा के सभी निवासियों खुर्शीद सेख, नाजू सेख, बरकट्टी सेख, हबीब सेख, रबीउल सेख, मुक्तदुल सेख और टीनू सेख और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि पारबती मंडल के पति बुद्धू मंडल अनपढ़ थे और गौरांग मंडल ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की थी।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दी अहम जानकारी

सीबीआई रिपोर्ट में कहा कि “पूछताछ से पता चला कि 24.11.2021 को लगभग 07:00 बजे, दोनों भाई आजीविका कमाने के लिए बाहर गए थे। गौरांग मंडल रबीउल एसके के आवास पर गए थे और उनके भाई बुद्धू मंडल हबीब एसके के आवास पर गए थे। उस समय , गौरांग मंडल मुक्तादुल एसके, प्रधान राजमिस्त्री के अधीन काम कर रहे थे। वे लगभग 14:00 बजे दोपहर के भोजन के लिए घर वापस आए और दोपहर का भोजन करने के बाद काम पर लौट आए। हालांकि, वे शाम को घर नहीं लौटे।

आरोप लगाया गया है

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद दोनों बहनों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया कि उनके पतियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया है और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए ले जाया गया है। इसमें कहा गया है कि भाई बाद में एक मुस्लिम घर में पाए गए और पुलिस ने उनकी पत्नियों को सूचित किया कि उन्हें उनके लापता होने के चार दिन बाद 28 नवंबर, 2021 को अदालत में पेश किया जाएगा।
दोनों महिलाएं पूरे दिन इंतजार करती रहीं लेकिन उनके पतियों को अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके बाद वे घर लौट गईं। उनकी वापसी के बाद, भाइयों को मुस्लिम समुदाय की भारी उपस्थिति के बीच शाम को एसडीओ अदालत में पेश किया गया, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि यह एफआईआर का आधार बनी।
4 जनवरी को, भाइयों को पास के धारला गांव में मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों के साथ भिक्षा मांगते हुए देखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी पत्नियां गांव पहुंचीं और उन्हें घर आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों के साथ आए लोगों ने उन्हें धमकी दी।
इसके अनुसार, गौरांग मंडल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के चंगुल से भागने में कामयाब हो गया था और अपनी पत्नी के साथ पड़ोसी के खेतों में छिप गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उसके भाई की कथित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और उन्हें पकड़ लिया। और उन्हें एक अदालत के समक्ष पेश किया।

रिपोर्ट में कहा गया है

रिपोर्ट में कहा गया है कि कलाबती मंडल को अदालत ने रिहा कर दिया था, लेकिन उनके पति को कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के सदस्य अपने साथ ले गए थे। भाइयों ने अपने परिवार के सदस्यों को फोन पर गुप्त रूप से बताया था कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ रखा जा रहा है और काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसे जानवरों का वध करना और उन्हें कैद में रखने के लिए दवाएं देना। अधिकारियों ने कहा कि इन निष्कर्षों के आधार पर अदालत ने प्राथमिकी का आदेश दिया

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