Current Affairs 2023 GK : जानें क्या है सेबी का One Hour Trade Settlement, अगले साल मार्च तक हो सकता है लागू
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सेबी द्वारा शेयरों की खरीद और बिक्री के बाद शेयर/राशि के भुगतान के लिए वर्तमान समय में लागू T+1 के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। नई व्यवस्था में सेबी द्वारा One Hour Trade Settlement को लागू किया जा सकता है। यह बात सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच ने मंगलवार 5 सितंबर 2023 को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में कही।
- शेयर की खरीद/बिक्री में एक घंटे में ही होगा ट्रेड सेटलमेंट
- खरीद करने पर शेयर डीमैट एकाउंट में एक ही घंटे में होगा रिफ्लेक्ट
- बिक्री पर एक ही घंटे में सेटलमेंट के बाद राशि का भुगतान
- वर्तमान T+1 में ट्रेड सेटलमेंट ‘ट्रांसैक्शन डे’ के अतिरिक्त 1 और दिन लगते हैं
- मार्च 2024 से हो सकता है लागू
जानें क्या है सेबी का One Hour Trade Settlement?
दरअसल One Hour Trade Settlement की व्यवस्था लागू होने के बाद शेयर की बिक्री की स्थिति में निवेशक का एक घंटे में ही ट्रेड सेटलमेंट किया जाएगा। ऐसे में शेयरधारकों को ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं करना होगा। नई व्यवस्था में निवेशक द्वारा शेयर की खरीद करने पर सम्बन्धित शेयर उसके डीमैट एकाउंट में एक ही घंटे में रिफ्लेक्ट होगा। इसी प्रकार यदि निवेशक शेयर की बिक्री करता है तो एक ही घंटे में सेटलमेंट किए जाने के बाद राशि का भुगतान एक घंटे में हो जाएगी।
अभी है T+1 का सिस्टम, पहले था T+2
बता दें कि यदि सेबी द्वारा One Hour Trade Settlement की व्यवस्था लागू की जाती है तो यह वर्तमान प्रणाली T+1 को प्रतिस्थापित करेगा, जिसके अंतर्गत निवेशक द्वारा शेयर की खरीद या ब्रिक्री की स्थिति में ट्रेड सेटलमेंट ‘ट्रांसैक्शन डे’ के अतिरिक्त 1 और दिन (यानी T+1) लगते हैं। यह अवधि एनएसई के लिए लागू है, जबकि बीएसई के लिए T+2 दिन लगते हैं। दूसरी तरफ बीएसई में पहले, T+2 की व्यवस्था लागू थी, जिसमें ‘ट्रांसैक्शन डे’ के बाद सेटलमेंट में दो और दिन लगते थे।