Cracker Ban in Delhi: दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी, AAP सरकार ने इस तारीख तक लगाया प्रतिबंध
दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली रहेगी। दरअस्ल दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है. इस साल दिल्ली सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है. यह 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्विटर कर कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर बैठक की थी. इस बाबत गोपाल राय ने कहा था कि विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई. सरकार द्वारा तैयार की गई 15 फोकस बिंदु पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत प्लान तैयार करने का टास्क दिया गया. उन्होंने कहा था कि पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत विंटर एक्शन प्लान बनाकर सौपने के निर्देश दिए गए.
बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था। वहीं, पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।