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बढ़ गई पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख जानिए कितने दिन बचा है l Mobile news news

केंद्र सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जून की जा रही है।

मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसका पैन- आधार के साथ लिंक नहीं है। वह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन ही अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे 1000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा।

एक जुलाई 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन
नई डेडलाइन के बाद अगर आप 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर एक जुलाई, 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आपको वित्तीय लेनदेन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, आयकर अधिनियम की धारा 139A के मुताबिक, एक जुलाई, 2017 से सभी पात्र पैनधारकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।

कैसे चेक करें पैन – आधार से लिंक है या नहीं
स्टेप 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें – incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
स्टेप 2: पैन और आधार संख्या डालें
स्टेप 3: ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर क्लिक करना होगा
स्टेप 4: लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा

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