शिवसेना किसकी होगी? संविधान पीठ करेगी महाराष्ट्र मामले का निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामला पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हटाने का नोटिस लंबित होने के दौरान क्या वो विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकते हैं, इस पर सुनवाई की जरूरत है, इसलिए इस मुद्दे पर संविधान पीठ को सुनवाई करने की जरूरत है.
CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच को भेज दिया है. इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सियासी भूचाल आ गया था। शिंदे गुट में बागी विधायकों का कुनबा 50 के पार पहुंच गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम और देवेन्द्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे।