सिद्दिकी कप्पन को 23 महीने बाद SC से मिली जमानत, हाथरस जाते वक्त यूपी सरकार ने किया था गिरफ्तार
पत्रकार सिद्दिकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे. लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं.
सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई।
हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गईं हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।