Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/u709339482/domains/mobilenews24.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
newssupreme courtराज्य

तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी का मामला सुप्रीम कोर्ट सुनने को हुआ तैयार, 21 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।

इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि मंत्री बालाजी उनकी पत्नी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बालाजी की हिरासत की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।  सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी।बता दें कि मंत्री बालाजी उनकी पत्नी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बालाजी की हिरासत की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील दिया कि अगर इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई तो यह निरर्थक हो जाएगा।

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली सिब्बल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि गलत तथ्य बताए गए हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अभी तक मामले को आगे की कार्यवाही के लिए एक खंडपीठ को नहीं भेजा है।

गिरफ्तारी वाले आदेश को चुनौती

विधि अधिकारी ने कहा कि अगर पीठ इसे कल सूचीबद्ध करना चाहती है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि हम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

बता दें कि मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *