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कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने EVM-VVPAT की पहली लेवल की जांच की PIL को SC ने खारिज कर दिया

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार

दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले EVM-VVPAT का फर्स्ट लेवल चेक फिर करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के बुलाने पर कांग्रेस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। मालूम हो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार की दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले EVM-VVPAT का फर्स्ट लेवल चेक फिर करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के बुलाने पर कांग्रेस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई।

Supreme Court notifies changes in listing of fresh matters, transfer  petitions

राज्य चुनाव आयोग के आचरण को दी थी चुनौती

दरअसल, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आगामी आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच के संबंध में राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रक्रिया विस्तृत है और पक्षों को इस पर भरोसा है। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरे भारत में दोहराया गया है। मालूम हो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी।   

 

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