UPDATE :SUNANDA PUSHKAR DEATH CASE ; थरूर की बढ़ेंगी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस की अपील पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था।
वहीं, अब पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है।
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Delhi Police moves High Court against the discharge of Congress MP Shashi Tharoor in Sunanda Pushkar death case. The Patiala House Court in a judgement passed on August 18, 2021 had discharged Shashi Tharoor in connection with the death case.
शशि थरूर पर लगे गंभीर आरोप
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है।