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मतदाता फोटो पहचान पत्र में मामूली गलती रहने पर इस बार वोटर्स कर सकेंगे मतदान

बिहार में चुनाव के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) में मामूली त्रुटियों के बावजूद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ईपिक में नाम, माता-पिता, पति या पता, लिंग और आयु  में मामूली त्रुटियों के कारण मतदाताओं को मतदान से वंचित कर देते थे।

लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और सभी ऐसे मतदाता, जिनके ईपिक में मामूली त्रुटियां रह गयी हो, उन्हें मतदान में शामिल करने  का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने ईपिक में मतदाता के नाम, माता-पिता, पति या पता, लिंग और आयु में मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज करने को कहा है। इस संबंध में निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरुगन डी. ने निर्देश जारी कर दिया है। 

निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरुगन डी के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) में मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज कर देनी चाहिए। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते मतदाता की पहचान फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यह 22 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर लागू हो जाएगा। निर्देश के अनुसार इस चुनाव को लेकर मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। मतदाता की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। 

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