news

Noida: जेल में ही रहेगा ‘गालीबाज’ श्रीकांत त्यागी, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई. गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
नोएडा की पॉश सोसायटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी सुर्खियों में है. श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था. मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था. इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था. पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं. आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था और उसे जेल भेज दिया गया.

वहीं कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तीन नए और छह पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी है. इस दौरान पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश की. श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है. जिसके चलते कोर्ट ने बेल नहीं दी. पुलिस ने 3 नए और 6 पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी है. वहीं त्यागी के साथ पकड़े गए 6 लोगों को जमानत मिल गई है.

सपा में उठे बिरोध की आवाज

श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने के फैसले से नाराज होकर नोएडा महानगर उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में शैलेंद्र कुमार ने कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा, “मुझे महिलाओं के साथ गाली गलौज धक्का-मुक्की और बदतमीजी मुझे या मेरे किसी भी सहयोगी को बर्दाश्त नहीं है. आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल इनाम घोषित अपराधी श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? जिस अपराधी प्रवृति के व्यक्ति से बीजेपी ने दामन छुड़ा लिया, उससे सपा कैसे चिपक सकती है? सोसाइटी के अलावा नोएडा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हर कोई महिला की साथ दुर्व्यवहार पर दुखी है.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *