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भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में दिनांक-01.01.2023 से 31.12.2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है

समाहरणालय,सहरसा

(जिला जन-सम्पर्क कार्यालय)

 सहरसा,

आज दिनांक 21.01.2023 को आयोजित अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक से संबंधित एजेन्डा

 भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में दिनांक-01.01.2023 से 31.12.2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है, चाहे वितरण माह कोई भी हो। तदनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिसम्बर, 2022 के वितरण को दिनांक-01.01.2023 के प्रभाव से आरंभ किया जा रहा है, जो दिनांक-31.01.2023 तक जारी रहेगा। इसी तरह पंचांग वर्ष 2023 में पूर्ण होने वाले सभी वितरण चक्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों के बीच उनकी अनुमान्यता के अनुसार निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

क्र यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न उठाव की दिसम्बर 2022 तक ही अनुमति दी गई है। इसलिए नवम्बर 2022 वितरण चक्र के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को बन्द कर दिया गया है।

वर्ष-2020 में कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जीविका/एन0यू0एल0एम0/ आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से सदर अनुमंडल, सहरसा अन्तर्गत लगभग 56,000 (छप्पन हजार) राषन कार्ड निर्गत किया गया है। पुनः विभाग द्वारा वर्ष-2021 में इस अनुमंडल के लिए लगभग 20,000 (बीस हजार) राषन कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके आलोक में सभी प्रखंडों के अन्तर्गत राषन कार्ड का निर्माण कर लक्ष्य को पूर्ण किया जा चुका है। सदर अनुमंडल, सहरसा अन्तर्गत वर्ष-2022 से अद्यतन तक 60,611 (साठ हजार छः सौ ग्यारह) राषन कार्ड निर्गत करते हुए पूर्व से लेकर अद्यतन तक लगभग एक लाख अड़तालीस हजार राषन कार्ड को निर्गत/संशोधित करते हुए लाभुकों को उसका लाभ दिया जा रहा है (प्रखंडवार विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न-1)। राषन कार्ड निर्गमन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत आर0टी0पी0एस0 काउन्टर अथवा आॅनलाईन माॅड्यूल के तहत् राषन कार्ड संबंधी आवेदन लगातार प्राप्त किए जाते है, जिसे जाँचोपरान्त पात्र पाये जाने पर नियमानुसार राषन कार्ड निर्गत कर दिया जाता है।

सदर अनुमंडल, सहरसा अन्तर्गत अभी तक कुल-7074 अपात्र अथवा निष्क्रिय राषन कार्डो एवं उसमें अंकित 32,612 यूनिट (सदस्य) को रद्द किया जा चुका है (प्रखंडवार विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न-2)। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी यह अनुरोध है कि वें भी अपने क्षेत्र अन्तर्गत मृत/स्थाई रूप से पलायन कर चुके परिवारों अथवा उनके सदस्यों के नाम को रद्द करवाने हेतु

 

लोगों में जागरूकता फैलाए तथा अपात्र परिवारों को चिन्हित करने में सहयोग प्रदान करते हुए क्षेत्रीय सरकारी कर्मियों के माध्यम् से उसकी सूची लिखित में अनुमंडल कार्यालय/प्रखंड आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करवाए जिससे कि जाँचोपरान्त उसे रद्द करने की कार्रवाई की जा सके। रद्दीकरण के पष्चात उसी के अनुपात में नया राषन कार्ड निर्माण कर दिया जाएगा।

कहीं-कहीं से यह भी षिकायतें प्राप्त हो रही है कि कई ऐसे पात्र राषन कार्डधारी है, जो लम्बें समय के लिए अपने गाँव/षहर से बाहर चले गए थे और उनके द्वारा ई0 पाॅष मषीन से ट्रान्जेक्षन नहीं किया जा रहा था। इस कारण विभाग स्तर से वैसे कार्डो को प्दंबजपअम कर दिया गया है। सभी सम्मानित जन प्रतिनिधियों से यह अनुरोध है कि ऐसा कोई भी प्दंबजपअमध्त्ब् कवमे दवज म्गपेज राषन कार्डो का मामला प्रकाष में आए तो वैसे पात्र परिवारों को उक्त राषन कार्ड को रद्द करवाते हुए नये राषन कार्ड निर्गमन हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन संबंधित प्रखंड

कार्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर अथवा ऑनलाईन माॅड्यूल के माध्यम से आवेदन करने हेतु प्रेरित करें, जिससे कि जाँचोपरान्त उनके राषन कार्ड को निर्गत किया जा सके।

सदर अनुमंडल, सहरसा अन्तर्गत राषन कार्ड में अंकित कुल-2,06,454 यूनिट का आधार ब्लैंक रहने के कारण कैम्प मोड में विगत कई महिनों से कार्य करवाते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पाॅष मषीन के माध्यम से अद्यतन तक 1,10,292 सदस्यों का आधार सीडिंग कराया जा चुका है एवं शेष यूनिट के आधार सीडिंग का कार्य लगातार जारी है।

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय वार्ड पार्षदों /मुखिया की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति/अनुश्रवण समिति की निगरानी मंे ठेला भेन्डरों के द्वारा किरासन तेल का वितरण किया जा रहा है। चूँकि अभी तक किसी भी वार्ड पार्षद्/माननीय मुखिया/लाभुकों के द्वारा वितरण संबंधित कोई षिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह माना जा रहा है कि वितरण व्यवस्था संतोषप्रद है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों की नियमित जाँच अथवा समय-समय पर प्राप्त होने वाले शिकायतों के आलोक में जाँचोपरांत नियमानुसार वर्ष 2022 में सदर अनुमंडल, सहरसा अन्तर्गत दोषी पाये गये कुल-15 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति को रद्द तथा कुल-01 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है (प्रखंडवार विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न-3)।

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,सहरसा।

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