ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने वाली जगह को वाराणसी कोर्ट ने तुरंत सील करने का आदेश दिया
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है. इसी दौरान हिंदू पक्ष ने वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे पर वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया है. वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को ये आदेश देते हुए कहा की जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस जगह को तुरंत ही सील किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को वंहा न जाने दे. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है और कोर्ट ने अधिकारियों के व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ भी तय कर दी है.
आदेश के बाद किसी भी व्यक्ति का प्रवेस वर्जित है.
वादी पक्ष की और से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट में आवेदन देते हुए कहा कि सोमवार को सर्वे के दौरान शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स में पाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस लिए सीआरपीएफ कमांडेट को ये आदेश दिया जाये की वह इसे सील कर दे।
जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए और मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे केवल 20 मुसलमानों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए आप को बता दे की अदालत इस आवेदन पर साढ़े 12 बजे सुनवाई की। इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा की बुद्ध पुर्णिमा के इस शुभ अवसर पर ज्ञानवापी में महादेव प्रकटीकरण ने हिंदू परंपरपौराणिक संदेश दिया है.