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ITR Filling: समय पर चाहिए आईटीआर रिफंड तो इनकम टैक्स जमा करने के बाद तुरंत करें ये काम

इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

ऐसे में आपको समय से अपना रिफंड पाने के लिए आईटीआर को वेरिफाई कराना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपका आईटीआर अधूरा माना जाएगा और आपको रिफंड पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ( फोटो – जागरण ग्राफिक्स) आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख सोमवार (31 जुलाई) है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस तारीख तक आईटीआर जमा करना जरूरी है। अगर आपने आईटीआर जमा कर दिया है तो आपको अपने आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड से भी कर सकते हैं।

कैसे करें अपने आईटीआर को वेरिफाई?

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
  • इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।
  • ई-फाइल मेन्यू में दिए ई-वेरिफाई के बटन को क्लिक करना होगा।
  • फिर पैन, असेसमेंट ईयर, मोबाइल नंबर और आईटीआर Acknowledgement नंबर दर्ज कर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा।
  • फिर ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरें।
  • इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए इसे वेरिफाई करें। इसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। जिसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा।
  • इसके बाद आपके पास ई-वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा।

ई-वेरिफिकेशन से क्या होगा फायदा?

ई-वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे कराने के बाद आपका आयकर रिटर्न पूरा हो जाता है। इसके साथ अगर आप रिफंड के पात्र है तो आयकर विभाग की ओर से रिफंड आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है।

6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा आईटीआर

इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक, 30 जुलाई तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। 31 जुलाई दोपहर 12 बजे तक 11.03 लाख आईटीआर जमा किए जा चुके हैं और पिछले एक घंटे में करीब 3.39 लाख आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही कहा जा चुका है। आईटीआर दाखिल करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कारण समय पर जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर दें।

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