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मणिपुर: इंटरनेट की बहाली के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Manipur Crisis मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट

(HC) के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार (Manipur Internet Ban) को राज्य में लगे इंटरनेट पर बैन हटाने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में पिछले दो महीने से हिंसा (Violence) की घटनाएं सामने आ रही है। मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने कहा है कि स्थिति में बार-बार बदलाव हो रहा है। अभी इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में लगे इंटरनेट पर बैन हटाने का निर्देश दिया था। आज, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए है और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका का उल्लेख किया।

दो महीने से बंद इंटरनेट

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में पिछले दो महीने से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। इस वजह से राज्य में दो महीने से इंटरनेट पर भी बैन लगा हुआ है। इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिकाओं पर मणिपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और आदेश दिया था की गृह विभाग मामलों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है।

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