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छठ महापर्व को लेकर अलर्ट हुआ सहरसा प्रशासन

संवाददाता: अभिषेक सिंह

सहरसा: जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी चिन्हित घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए संयुक्त आदेश निर्गत किया है। आदेश में कहा गया है कि नहाय खाय से प्रारंभ होकर 29 अक्टूबर को खरना, 30 अक्टूबर को प्रथम अर्घ्य संध्याकालीन एवं 31 अक्टूबर को द्वितीय अर्घ्य प्रातः कालीन तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध का निर्देश दिया है। कहा है कि जिलान्तर्गत विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों के द्वारा पोखर, तालाब एवं नदी के किनारे काफी संख्या में प्रथम अर्घ्य संध्याकालीन एवं द्वितीय अर्घ्य प्रातः कालीन छठ पर्व का अर्ध्य अर्पित की जाएगी। उक्त अवसर पर व्रतियों व श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। जिसमें असामाजिक तत्वों के प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर अफवाह फैलाकर व भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न किया जा सकता है। जिस कारण छठ पर्व के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था व नदी में नावों का परिचालन के संबंध में विशेष निर्देश है। छठ घाटों एवं आस-पास के रास्ते, झाड़ी एवं एवेन्डेड भवन को डीप सर्च मेटल डिटेक्टर से सदर थाना क्षेत्र के सभी घाटों एवं बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के घाटों की जाँच पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, सहरसा 12 बजे दिन तक करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी व दण्डाधिकारी को देंगे। जिसके लिए दोनों अनुमण्डल के पुलिस निरीक्षक अपने स्तर से दो टीमों का गठन करेंगे। दो डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, दो सिपाही एवं एक वाहन पुलिस केन्द्र, सहरसा से प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र सौंपने के बाद किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सिमरी बख्तियारपुर छठ घाटों का एंटी-सबोटेज जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। खास एहतियात बरतने को कहा गया कि विगत वर्ष छठ पूजा के अवसर पर सहरसा सदर थानान्तर्गत शर्मा टोली, रामटोली एवं रेलवे कॉलनी मुहल्ले के बच्चे विनीत पेट्रोल पम्प के पास स्थित तालाब में छठ घाट बनाने गए थे। जिसमें घाट बनाने के दौरान तालाब में नहाने के क्रम में छः बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इसलिए संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से उक्त छठ घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल / ग्रामीण पुलिस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। (ग) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी छठ घाटों पर नदी में नावों का परिचालन अत्यंत सतर्कतापूर्वक कराना सुनिश्चित करेंगे। उपस्थित दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी तथा बल नावों पर क्षमता से अधिक व्यक्तियों के सवार होने पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे। (घ) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी छठ घाटों पर अवैध नावों के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे। (ड.) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी खतरनाक छठ घाटों की पहचान कर प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा को अवगत कराऐंगे तथा आवश्यकतानुसार बचाव दल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराऐंगे।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी जहाँ-जहाँ बड़ी नदियाँ हैं तथा उन नदियों के घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ होती है, वहाँ गोताखोरों तथा बचाव दल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में छठ पर्व के अवसर पर नहाय-खाय से लेकर सुबह के अर्ध्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगायोंगे तथा इसकी निगरानी होमगार्ड या चौकीदारों के माध्यम से लगागार करायेंगे। (छ) छठ घाटो पर सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त बैरिकेटिंग की आवश्यकता है। गहराई एवं फिसलन वाले घाटों पर मजबूत बाँस – बल्लो द्वारा घेराबंदी कर लाल फीता, फताखा लगवाकर आम जनता को ऐहतियात के तौर पर सर्तकता बरतने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषदध्संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराकर बड़ी नदियों के घाटों पर सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें तथा छठ व्रती एवं उनके परिजनों को घेरे से आगे गहरे पानी में जाने से प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे। (ज) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भीड़-भाड़ वाले घाटों पर यातायात तथा भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी के अधीन करेंगे। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले छठ घाट पर प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था कर आवागमन के रास्तों में यदि गड्ढा इत्यादि हो तो उसे भरवाने की व्यवस्था करेंगे तथा वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित कराऐंगे। (झ) भीड़-भाड़ वाले घाटों पर संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से सादे लिवास में पुरुष / महिला पुलिस कर्मियों तथा ग्रामीण पुलिस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। (ट) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दण्डाधिकारी के साथ क्यूआरटी टीम का गठन कर भीड़-भाड़ वाले घाटों पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में बल / दंगा निरोधी दस्ता को लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ बज्र वाहन, अग्निशामक दस्ता, वाटर कैनन, अश्रु गैस दस्ता आदि की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। (ठ) खतरनाक घाटों की पहचान कर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा के माध्यम से पर्व प्रारंभ होने के पूर्व प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेगे। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष का नम्बर, सभी रेड क्रॉस फर्स्ट एड कैम्प का नम्बर आस-पास के प्रमुख अस्पतालों, चिकित्सकों के नम्बर तथा वरीय पदाधिकारियों का नम्बर सार्वजनिक करते हुए प्रचार-प्रसार करेंगे। (खतरनाक घाटों की सूची परिशिष्ट-ग के रूप में शुलभ अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ संलग्न है।) (ड) प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा / कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सहरसा / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, सहरसा / नगर परिषद, सिमरी बख्तियारपुर / नगर पंचायत, सोनवर्षा, सौरबाजार नवहट्टा एवं बनगाँव / संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी छठ घाटों एवं रास्तों का सफाई, पर्याप्त बिजली एवं रौशनी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। (द) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / थानाध्यक्ष भीड़-भाड़ वाले घाटों के निकट एक मिनी कन्ट्रोल रूम स्थापित करें तथा कन्ट्रोल रूम में ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण करायें सी.सी.टी.वी. के माध्यम से भीड़-भाड़ वाले घाटों तथा आवागमन के मार्गों पर निगरानी रखेंगे। मिनी कन्ट्रोल रूम के द्वारा सभी सूचनाओं को ससमय जिला नियंत्रण कक्ष को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही अपने स्तर से अफवाहों का त्वरित खंडन करें। (ण) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी दिनांक

30.10.2022 से 31.10.2022 तक नदी घाटों एवं तालाबों आदि जलस्रोतों के समीप, जहाँ छठ पूजा का आयोजन होता है, पटाखों की बिक्री एवं पटाखे चलाने पर समुचित प्रशासनिक नियंत्रण लगायेंगे पटाखों की आवाज से घाटों और तालाबों के समीप उपस्थित छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई गंभीर दुर्घटना / आपदा हो सकती है। अभी तक इस जिला में छठ पर्व के अवसर पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है तथापि छठ व्रतियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर सहरसा जिलान्तर्गत स्थित विभिन्न पोखरों / घाटों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति प्ररिशिष्ट के अनुसार से की जाती है।  खतरनाक छठ घाटों की सूची (1) महिषी थाना -महपुरा घाट, सरौनी घाट, मैना महादलित घाट, लक्ष्मीपुर घाट,(2) सौरबाजार -सुहथ पंडित जी घाट, सितलपटटी घाट, बेलदारी घाट,भेलवा जीवछपुर घाट,गौर घाट,तीनमूहानी घाट दारू भरना घाट,(3) कनरिया -बेलवड़ा छठ घाट,(4) बसनहीं- सोने छठ घाट, बिजलिया घाट,झिटकिया पुल घाट, तहुआ मुसहरी घाट,(5) सोनबर्षा- जेम्हरा घाट,लगमा घाट, डुमरा घाट, पदमपुर घाट, मोहनपुर घाट, मनोरी पुल घाट,सोहा घाट,(6) सलखुआ-सलखुआ घाट,सितुआहा घाट,बहुअरवा घाट,गोसपुर घाट, मुबारख पुर घाट,(7) पतरघट-षीतलपटटी नदी घाट,विसनपुर नदी घाट,कहरा बाबाजी कुटी पोखर,पीपरा नदी  घाट,(8) बनमाईटहरी-बहुअरवा पूर्वी घाट,बहुअरवा पष्चिमी घाट,सुगमा पुल घाट,परसाहा घाट,अकराहा पार घाट,गोड़याड़ी पार (अफजलपुर)।

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