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अनुश्रवण समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, सहरसा एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

आज  जिला पदाधिकारी, सहरसा की अध्यक्षता में अनु0जाति एवं अनु0जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अनुश्रवण हेतु गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय विधायक श्री गुंजेश्वर साह, पुलिस अधीक्षक, सहरसा, सिविल सर्जन, सहरसा, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा, पुलिस उपाधीक्षक(मु॰), सहरसा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर सहरसा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियरपुर, विशेष लोक अभियोजक, ैब्ध्ैज् ।बज व्यवहार न्यायालय, सहरसा एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में समिति के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर निदेश दिये गयंे:-

1. विशेष लोक अभियोजक, ैब्ध्ैज् ।बज व्यवहार न्यायालय, सहरसा को निदेश दिया गया कि संवेदनशील एवं तत्पर होकर माननीय न्यायालय में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज कांडो की सुनवाई में अपना पक्ष रखें एवं निष्पादित कांडों में दोषसिद्धि की दर को बढ़ायें। यदि ऐसे कांडों में दबाव डालकर आपसी सुलह का प्रयास किया जा रहा हो, तो विशेष लोक अभियोजक इसके बारे में पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय) को तुरन्त सूचित करेंगे।

2. जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अप्रैल माह में 02 निष्पादित कांडों में सुलहनामा होने पर गहरी नाराजगी प्रकट की गई। विशेष लोक अभियोजक, ैब्ध्ैज् ।बज व्यवहार न्यायालय, सहरसा को इस बारे में निदेश दिया गया कि न्यायालय में उपस्थिति हेतु लंबित कांडों के अभियुक्तों की सूची पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को तुरन्त उपलब्ध करायें ताकि माननीय न्यायालय में सुनवाई के दिन अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

3. समिति के माननीय सदस्य पृथ्वीचन्द्र सादा द्वारा सोनवर्षा थाना (काशनगर ओ0पी0) कांड संख्या- 92/2023 में मृतका रेशम कुमारी का पोस्टमार्टम प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की सूचना बैठक में दी गयी। इस बारे में सिविल सर्जन, सहरसा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मृतका का पोस्टमार्टम प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, सोनवर्षा को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

4. समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में ससमय मुआवजा राशि के भुगतान, कांडों का जाँच प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में ससमय समर्पित करने एवं ऐसे कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी जैसे मामलों का सूक्ष्म अनुश्रवण करने हेतु सभी संबंधितों का वाट्सअप गु्रप का गठन किया जाय।

5. जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस वर्ष जनवरी से अप्रैल माह तक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज 68 कांडों में लाभुकों को कुल- 44,50,000=00 रूपये मुआवजा राशि के रूप में उनके खाता में अंतरित किया गया है।

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